संज्ञा • driver's licence • driving-licence • driving licence | |
चालक: cabman initiator operator dodger pilot driver | |
लाइसेन्स: licence licensing policy | |
चालक लाइसेन्स अंग्रेज़ी में
[ calak laisensa ]
चालक लाइसेन्स उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- पहचान के लिये अपना चालक लाइसेन्स, ग्रीन कार्ड और चेक बुक दिखा कर उसे शस्त्र दिया गया था।
- पहचान के लिये अपना चालक लाइसेन्स, ग्रीन कार्ड और चेक बुक दिखा कर उसे शस्त्र दिया गया था।
- पहचान के लिये अपना चालक लाइसेन्स, ग्रीन कार्ड और चेक बुक दिखा कर उसे शस्त्र दिया गया था।
- वाद विन्दु संख्या-3: वाहन चालक के चालक लाइसेन्स की प्रति 17ग दाखिल की गयी है जिसके अनुसार चालक गुलाब चन्द्र हल्के मोटर वाहन, मध्यम मोटर वाहन एवं भारी माल वाहन आदि चलाने के लिये प्राधिकृत था।
- गोयाकि उन्होने फर्द में यह अंकित किया कि मारूति वैन के कागजात एवं चालक का चालक लाइसेन्स न होने पर मारूति वैन को धारा-177 / 207 एम0वी0 एक्ट में सीज करके अलग से चालानी रिपोर्ट भेजी जायेगी तथा आबकारी अधिनियम के तहत धारा-21/22 के तहत कार्यवाई की जायेगी।
- याचिका भ्रामक तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है कि वाहन चालक के पास वेध व प्रभावी चालक लाइसेन्स नही था ओर न वाहन बीमा शर्तो के अधीन चलाया जा रहा था कि विपक्षी बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी प्रतिकर अदायगी की नही हे ओर दुर्घटना मृतक के स्कूटर की लापरवाही ओर उपेक्षापूर्ण ढंग से हुई थी।
- विपक्षी संख्या-2 दि न्यू इण्डिया इन्श्योरेश कम्पनी ने अपना लिखित कथन दाखिल करके विरोध इन आधारों पर किया कि बीमा पालसी का कोई विवरण याची द्वारा नहीं दिया गया है अतः स्वीकार नही है कि याची द्वारा गाडी के प्रमाण पत्र बीमा चालक लाइसेन्स आदि के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है न पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नक्शा नजरी आदि दाखिल किये गये है।
- बचावपक्ष का उक्त तर्क केस के तथ्यों एवं परिस्थितियो में बलपूर्ण है क्योंकि पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अरेस्टिंग आफीसर ने फर्द में यह अंकित किया है कि उपरोक्त मारूति वैन के कागजात एवं चालक का चालक लाइसेन्स न होने पर मारूति वैन को धारा-177 / 207 एम0वी0 एक्ट में सीज करके अलग से चालानी रिपोर्ट भेजी जायेगी तथा आबकारी अधिनियम के तहत धारा-21/22 के तहत कार्यवाई की जायेगी।
- बरामद शराब के बावत धारा-60 / 63 एवं गांजा के बावत धारा-20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात फर्द में लिखते हुए फर्द में यह अंकित किया गया कि उपरोक्त मारूति वैन के कागजात एवं चालक का चालक लाइसेन्स न होने पर मारूति वैन को धारा-177/207 एम0वी0 एक्ट में सीज करके अलग से चालानी रिपोर्ट भेजी जायेगी तथा आबकारी अधिनियम के तहत धारा-21/22 के तहत कार्यवाई की जायेगी।